डिप्टी कलेक्टर निशा को सुप्रीम कोर्ट से राहत: आदेश में हाईकोर्ट से कहा- जल्द फैसला करें
भोपाल। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को आदेश दिए हैं कि वह निशा के इस्तीफे के मामले में जल्द फैसला करे।
दरअसल, निशा बैतूल की आमला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। अगर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। बताया जा रहा है कि उन्हें आमला सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पमिदिघनतम श्री नरसिम्हा की डबल बेंच में बुधवार को सुनवाई हुई।
विवेक तन्खा ने कहा- एक-दो दिन में फैसला
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने बताया कि निशा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जल्द निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।
एक-दो दिन में हाईकोर्ट से निर्णय हो सकता है। निशा ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें आमला से प्रत्याशी बनाया, तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
चुनाव लड़ने के लिए 30 अक्टूबर का समय
अब एक बार फिर निशा बांगरे को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। इधर, 21 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। उनके पास नामांकन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तक समय है।
22 जून को दी थी इस्तीफे की जानकारी
निशा बांगरे ने 25 जून को आमला में घर के उद्घाटन समारोह के दौरान सर्व धर्म प्रार्थना और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छुट्टी मांगी थी। उन्हें छुट्टी नहीं दी गई थी। इस पर बांगरे ने 22 जून को विभाग को लेटर लिखकर इस्तीफे की जानकारी दी थी।
बालाघाट जिले में जन्मी निशा बांगरे ने इंजीनियरिंग के बाद गुरुग्राम स्थित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। 2016 में एमपी में डीएसपी के पद पर उनका चयन हुआ। 2017 में वे डिप्टी कलेक्टर चुनी गईं। पहली पोस्टिंग बैतूल के आमला क्षेत्र में थी। पति मल्टी नेशनल कंपनी में अधिकारी हैं।