22 लाख की घूस लेते पकड़ाया अफसर बर्खास्त, सतना निगमायुक्त रहते डॉक्टर दंपती से मांगे थे 50 लाख रुपए
भोपाल। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर सुरेंद्र कुमार कथूरिया को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 3 जुलाई 2023 को आए कोर्ट के फैसले के बाद MPPSC (मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग) से अभिमत मांगा था। सहमति मिलते ही बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया। 12 दिसंबर को जारी आदेश 16 दिसंबर को सामने आया।
कथूरिया ने सतना निगमायुक्त रहते डॉक्टर से 50 लाख मांगे थे। उन्हें 22 लाख रुपए नकदी और सोना लेते हुए गिरफ्तार किया था।
बता दें कि सिंहस्थ के दौरान कथूरिया को तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने सम्मानित किया था। हालांकि बाद में ये अवॉर्ड वापस ले लिया गया था।
GAD ने ऐसे की कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि कोर्ट के फैसले के बाद सुरेंद्र कुमार कथूरिया को 10 अगस्त 2023 को सेवा से पृथक करने का फैसला किया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने 17 अक्टूबर 23 को फैसले पर सहमति दे दी थी। 12 दिसंबर 2023 को कथूरिया को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के अंतर्गत सेवा से पदच्युत (पृथक) करने का आदेश जारी कर दिया है।
यह है मामला
26 जून 2017 को तत्कालीन सतना नगर निगम कमिश्नर सुरेंद्र कुमार ने डॉक्टर दंपती से 40 लाख नकद मांगे थे। साथ ही, सोने का मेंढक और 10 लाख का सोना भी मांगा था। दंपती ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से कर दी थी। 27 जून 2017 को लोकायुक्त रीवा ने सरकारी आवास पर 12 लाख कैश और 10 लाख का सोना रिश्वत में लेते पकड़ा था।
यह रकम सतना नर्सिंग होम के संचालक डॉ. राजकुमार अग्रवाल और उनकी पत्नी डॉ. सुचित्रा अग्रवाल से नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल के अवैध निर्माण को नहीं तोड़ने के एवज में मांगी थी।