Friday, November 15, 2024
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सीरियल किलर को उम्रकैद, भोपाल-सागर में चार सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्या की थी; कोर्ट ने कहा- सोता हुआ व्यक्ति अबोध बालक जैसा

Life imprisonment to serial killer, who had killed four security guards in Bhopal-Sagar; Court said- sleeping person is like an innocent child, Kalluram News, Sagar, Today Updates, Crime, Court Decision
सागर की जिला कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। इनसेट में आरोपी शिवकुमार।

सागर। सागर में सीरियल किलर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हत्यारा शिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे है। उसने 2022 में सागर में तीन और भोपाल में एक सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्या कर दी थी। फैसला शुक्रवार को  अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रशांत सक्सेना की कोर्ट ने सुनाया।

कोर्ट ने यह फैसला 29 अगस्त 2022 को हुई शंभूदयाल दुबे की हत्या के प्रकरण में सुनाया है। इसके अलावा, सागर में दो और भोपाल में भी गार्ड्स की हत्या के मामले विचाराधीन हैं। शिवप्रसाद तीनों मामलों में भी आरोपी है।

कोर्ट ने टिप्पणी भी की

‘अबोध बालक व सोता हुआ व्यक्ति एक ही श्रेणी में आते हैं। उन पर हो रहे प्रतिघात व हमले से प्रतिरक्षा का अवसर नहीं मिलता, इसलिए अभियुक्त को सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे समाज में उचित संदेश जाए।’

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता राहुल दुबे ने 29 अगस्त 2022 में सागर के सिविल लाइन थाने में शिकायत की थी।

Life imprisonment to serial killer in Sagar

सिर पर पत्थर पटक कर चौकीदार को मारा

राहुल दुबे ने पुलिस को बताया, ‘ मैं आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में चौकीदार था। 29 अगस्त 2022 की रात मेरी तबीयत खराब होने के कारण पिता शंभूदयाल दुबे चले गए। करीब 9.30 बजे घर से चौकीदार जगदीश रैकवार ने फोन किया। बताया- तुम्हारे पिता का मर्डर हो गया है। मैं और मेरी मां पुष्पा देवी के साथ काॅलेज पहुंचे। यहां गेट के पास बने कमरे में पिता अचेत अवस्था में लहूलुहान बिस्तर में पड़े थे। पास से खून से लथपथ पत्थर पड़ा था।

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शिवकुमार को भोपाल से पकड़ा गया था।

मृतक के मोबाइल की लोकेशन से पकड़ाया था आरोपी
पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच में लिया। आरोपी घटना स्थल से शंभूदयाल का मोबाइल, साइकिल लेकर गया था। उसके द्वारा अन्य घटना करने के बाद भोपाल में मोबाइल चालू किया था। इसकी सीडीआर और लोकेशन के आधार पर पुलिस से भोपाल से आरोपी शिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को गिरफ्तार कर लिया।

सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े 25 अभियोजन साक्षियों की गवाही कराई। 66 दस्तावेजों को प्रदर्शित किया।

कोर्ट ने आरोपी शिवप्रसाद को थाना सिविल लाइन के तहत हत्या के मामले में धारा 302 के तहत उम्रकैद और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं, धारा 460 के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 के तहत तीन साल की जेल और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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इन वारदातों को दिया था अंजाम 

  • 27 अगस्त, 2022: कैंट थाना क्षेत्र में भैंसा स्थित कारखाने में सो रहे चौकीदार कल्याण सिंह लोधी के सिर पर हथौड़ा मार कर हत्या कर दी थी।
  • 29 अगस्त 2022: सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज परिसर में सो रहे चौकीदार शंभूदयाल दुबे की सिर पर पत्थर पटक कर हत्या की थी।
  • 30 अगस्त 2022: मोतीनगर थाना क्षेत्र के रतौना में निर्माणाधीन मकान में सो रहे चौकीदार मगन पर फावड़े से सिर पर हमला कर हत्या कर दी।
  • 1 सितंबर 2022: भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में मार्बल दुकान में सो रहे सुरक्षा गॉर्ड सोनू वर्मा की मार्बल के टुकड़े से सिर पर हमला कर हत्या की थी।

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