इंदौर में कांग्रेस नेता समेत 7 को उम्रकैद, 12 साल पहले हम्माल की हत्या की थी
इंदौर। इंदौर में 12 साल पुराने हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने कांग्रेस नेता समेत सात आरोपियों को उम्रकैद सुनाई है। आरोपियों में कांग्रेस नेता कपिल सोनकर, तनवीर, देवेंद्र, कालू उर्फ पप्पू, जयपाल सिंह, भूपेंद्र उर्फ धर्मेंद्र ठाकुर और एक अन्य शामिल हैं। सजा सुनाते ही कोर्ट परिसर में मौजूद आरोपियों के परिजन रोने लगे।
मामला 19 दिसंबर 2011 का इंदौर की छोटी ग्वाल टोली इलाके का है। जहां मनोहर वर्मा नाम के हम्माल की आधा दर्जन बदमाशों ने घेरकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तनवीर, कालू, देवेंद्र और शूटर भूपेंद्र को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बीजेपी नेता कपिल सोनकर को साजिश रचने के मामले में आरोपी बनाया था। इसके बाद कई महीने तक कपिल की राजनीतिक कारणों से गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। बाद में दबाव के चलते कपिल ने सरेंडर किया था। जेल से छूटने के बाद कपिल ने साथियों के साथ कांग्रेस जॉइन कर ली थी। मनोहर वर्मा की हत्या का एक आरोपी भूपेंद्र ठाकुर पहले से ही जेल में है।
मंत्री की मौत के बाद उपजा था विवाद
तत्कालीन मंत्री प्रकाश सोनकर की मौत के बाद अवैध वसूली को लेकर विवाद उपजा था। इसमें इंदर पहलवान की भी शूटरों ने हत्या की थी। इस मामले में नरेन्द्र और उसके साथी का नाम सामने आया था। इसके बाद इलाके में गैंगवार शुरू हो गई थी। पुलिस ने उस समय कई गुंडों पर कार्रवाई की थी।
वर्मा का मृत्यु पूर्व बयान भी बना अहम आधार
गोली लगने के बाद मनोहर वर्मा को दो आरक्षक एमवाय अस्पताल ले गए थे। वहां पर तत्कालीन नायब तहसीलदार लाखन सिंह ने उसके बयान दर्ज किए थे। वर्मा ने बयान में कहा था कि कपिल सोनकर के साथियों ने मुझे गोली मारी है। मैं उन सभी को जानता हूं। पुलिस ने इस मामले में 38 गवाह पेश किए थे। इनमें से अधिकांश गवाह पलट गए थे। वर्मा के बयान और सरकारी गवाहों की वजह से सजा मिल पाई है।