Thursday, February 5, 2026
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छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे ने फिर गला काटा, उलझने के बाद युवक बाइक समेत गिरा युवक; 14 टांके आए, हड्‌डी–पसली भी टूटी

In Chhindwara a Chinese manja slits his throat again
युवक के गले में 14 टांके आए हैं।

छिंदवाड़ा। चाइनीज मांझे के कारण फिर एक युवक की जान पर बन आई। चलती बाइक पर युवक मांझे में उलझ कर गिर गया। इस कारण गला बुरी तरह कट गया। कंधे की हड्डी और एक पसली भी टूट गई। युवक को निजी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती है। घटना छिंदवाड़ा के गुरैया बायपास पर सोमवार शाम की है।

पीड़ित राहुल बट्टी (24) अपने पिता रामदयाल बट्टी को लेने जा रहा था।

अस्पताल के डॉक्टर मनन गोगिया ने बताया कि राहुल की गर्दन में गहरी चोट है। वहां ब्लड क्लॉटिंग है। उसे 14 टांके लगाने पड़े हैं। चोट गंभीर होने के कारण इलाज लंबा चल सकता है।

In Chhindwara a Chinese manja slits his throat again

अन्य युवक को आए 43 टांके, बच्चे का कान भी कट चुका

इससे पहले, चंदन गांव में काम से लौट रहे एक व्यक्ति का गला मांझे में फंस गया था। उसे 43 टांके आए थे। पिछले दिनों घर के सामने खेल रहे 9 साल के बच्चे का कान भी मांझे की चपेट में आ गया था, उसे जोड़ने के लिए 5 टांके लगाने पड़े थे।

लगातार घटनाओं के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही। शहरवासियों ने मांग की है कि जानलेवा मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाए, ताकि हादसों पर रोक लग सके।

चाइनीज मांझे से मौत पर गैर-इरादतन हत्या का केस

चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद लगातार जानलेवा घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

कोर्ट ने निर्देश दिए कि चाइनीज मांझे से यदि किसी की मौत होती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई चाइनीज मांझा बेचते या उपयोग करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं, यदि नाबालिग चाइनीज मांझे का उपयोग करते पकड़े जाते हैं, तो उनके अभिभावकों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

In Chhindwara a Chinese manja slits his throat again

इंदौर में चाइनीज मांझे से तीन मौतें

कोर्ट ने बताया कि इंदौर में बीते कुछ महीनों में चाइनीज मांझे से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में पक्षी भी इसकी चपेट में आकर मारे गए हैं। कोर्ट ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। इस दौरान पतंगबाजी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबंधित मांझे के उपयोग से हादसों की आशंका रहती है।

सरकार ने कहा-जागरूकता अभियान चला रहे

सरकार की ओर से बताया गया कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के साथ इसके दुष्परिणामों को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हादसों की रोकथाम के लिए विशेष उपकरणों का भी उपयोग किया जा रहा है। हाईकोर्ट पहले ही 11 दिसंबर 2025 को इंदौर सहित आसपास के जिलों में स्पष्ट निर्देश जारी कर चुका है।

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