यूट्यूब, फेसबुक-ट्विवटर को हाईकोर्ट का नोटिस, पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर टिप्पणी को लेकर लगाई याचिका
जबलपुर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर भाजपा के पूर्व विधायक विवादित बयान को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अगले दो सप्ताह में जवाब मांगा है। मंगलवार को जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने निर्देश दिए कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े विवादित वीडियो हटाए जाएं। साथ ही, दोबारा ऐसी गलती नहीं हो।
पंडित धीरेंद्र शास्त्री के अनुयायी नरसिंहपुर के रहने वाले रंजीत पटेल ने इस संबंध में याचिका लगाई थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया में बिना जांचे-परखे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ भ्रामक वीडियो प्रचारित किए जा रहे हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया कि छतरपुर के चांदला से भाजपा के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने एक सभा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर टिप्पणी की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हाे रहा है। नियम के मुताबिक बिना जांचे-परखे कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वीडियो से आस्था को चोट पहुंच रही है।
वकील ने कहा- गुरु को दिया गया ईश्वर का दर्जा
याचिकाकर्ता रंजीत पटेल के वकील पंकज दुबे ने हाईकोर्ट को बताया कि शास्त्रों के मुताबिक भी गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। उनके गुरु के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट्स चलाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विवादित वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं।