Friday, November 15, 2024
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चिनार ग्रुप के डायरेक्टर पर 100 करोड़ की धोखाधड़ी में FIR, फर्जी NOC के जरिए बेची जमीन, लोन भी नहीं दिया 

भोपाल। आर्थिक अपराध ब्यूरो (EOW) ने चिनार ग्रुप के डायरेक्टर सुनील मूलचंदानी पर केस दर्ज किया है। उन पर दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) से 100 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। ग्रुप के संचालकों ने रतनपुर, नर्मदापुरम रोड के चिनार ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट के लिए DHFL से 100 करोड़ का लोन लेकर संपत्तियां गिरवी रखी थीं। उन्होंने बंधक प्रॉपर्टी फर्जी NOC (नॉ ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के जरिए बेच दी। फाइनेंस कंपनी का लोन भी नहीं चुकाया।

आर्थिक अपराध ब्यूरो (EOW) ने सुनील मूलचंदानी, उनके पिता गोपीचंद मूलचंदानी, स्वर्गीय मां मायादेवी, पत्नी अनु, बेटे मनित और दो फर्म चिनार रियल्टीज और चिनार रिटेल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सुनील मूलचंदानी पर EOW की जबलपुर और इंदौर यूनिट ने भी धोखाधड़ी के केस दर्ज किए हैं।

जिस संपत्ति को गिरवी रख लोन लिया, वो बेच दी

  • EOW के मुताबिक चिनार रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड और चिनार रिटेल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नर्मदापुरम रोड, रतनपुर में 23.07 एकड़ जमीन पर चिनार ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। सुनील मूलचंदानी ने जमीन मालिक रमेश कुमार भावनानी, घनश्याम चावला उर्फ पिनन चावला, रोशन चावला और दर्शन चावला से 31% पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया था।
  • DHFL से 2017 में 100 करोड़ का लोन लिया गया। 2021 में DHFL पीरामल हाउसिंग एंड कैपिटल में मर्ज हो गई। इस कारण पिरामल हाउसिंग एंड कैपिटल से दोबारा एग्रीमेंट हुआ था। चिनार बिल्डर कॉर्पोरेट गारंटी और गोपीचंद, सुनील, मायादेवी, अनु व मनित लोन एग्रीमेंट के व्यक्तिगत गारंटर बने थे। इसमें कई प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी बतौर गारंटी बंधक की गई।
  • एग्रीमेंट के अनुसार एक एस्क्रो खाता खोला गया था। इसमें बेची गई प्रोपर्टी की राशि जमा करना थी। उनके द्वारा कोलेटरल प्रतिभूतियों के तौर पर चिनार फ्लोरेंस, चिनार इन्क्यूब बिजनेस सेंटर, चिनार फाॅर्च्यून सिटी, चिनार 7 माइल और चिनार नेक्ट की गिरवी रखीं गईं मार्टगेज प्रॉपर्टी बेची गईं।
  • बाद में लोन खाता NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) हो गया था। पिरामल हाउसिंग एंड कैपिटल ने लोन रिकवरी के लिए ओमकारा असेट्स एंड रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को केस सौंपा था। लोन की रिकवरी नहीं होने पर इस संबंध ने ओमकारा कंपनी द्वारा EOW में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने की शिकायत की थी।

EOW ने जांच के बाद बिल्डर सुनील मूलचंदानी, उनके पिता गोपीचंद मूलचंदानी, मां स्व. मायादेवी, पत्नी अनु मूलचंदानी, बेटा मनित मूलचंदानी, फर्म चिनार रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड और चिनार रिटेल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।

पहले भी जा चुके जेल 

धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय तक फरार रहे सुनील को दो साल पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वे जमानत पर रिहा हैं। उनके खिलाफ भोपाल EOW में 2015 में भी धोखाधड़ी का एक केस दर्ज है। उनके खिलाफ चेक बाउंस के मामले दर्ज हैं।

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