पूर्व सीएम शिवराज, BJP प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर चलेगा मानहानि का मुकदमा
जबलपुर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला जबलपुर में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में चलेगा। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने एमपी-एमएलए जज विश्वेश्वरी मिश्रा की कोर्ट में तीनों के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का दावा पेश किया था। इस पर शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोर्ट ने मामले में सभी के बयान दर्ज होने के बाद एक्शन लिया है। बता दें कि भाजपा नेताओं ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर विवादित बयान दिए थे। इसके बाद विवेक तन्खा ने परिवाद दायर किया था। अब तीनों नेताओं पर मानहानि की धारा 500 के तहत मानहानि का मुकदमा चलेगा।
इस मामले में दर्ज किया गया केस
साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी में पंचायत चुनाव में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस दौरान विवेक तन्खा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पंचायत और निकाय चुनाव में रोटेशन और परिसीमन को लेकर पैरवी की थी। बीजेपी नेताओं ने विवेक तन्खा को ओबीसी विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी की थी।
विवेक तन्खा ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तत्कालीन मंत्री भूपेन्द्र सिंह से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन तीनों नेताओं ने माफी नहीं मांगी।