केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- सिमी की गतिविधियां जारी, प्रतिबंध जारी रखें; शुक्रवार को फिर सुनवाई
जबलपुर (वाजिद खान)। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर प्रतिबंध बरकरार रखने की सिफारिश के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में पक्ष रखा। कहा- सिमी की गतिविधियां रुकी नहीं हैं, इसलिए प्रतिबंध जारी रखना चाहिए। इस पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। इस दौरान सिमी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। केंद्र सरकार की ओर से एटीएस के वकील एससी पांडे ने पैरवी की।
केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 को सिमी पर पांच साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया था। साथ ही, प्रतिबंध की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल बनाया। इसके पीठासीन अधिकारी दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव को बनाया। इसी मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव दो दिन के लिए जबलपुर आए हैं।
Central government told the High Court – SIMI activities continue
कोर्ट को बताया- प्रतिबंध जारी रहे
सुनवाई के पहले दिन गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से एटीएस के वकील एससी पांडे समेत वकीलों की टीम हाईकोर्ट पहुंची। करीब चार घंटे तक चली सुनवाई में उन्होंने कोर्ट को बताया कि सिमी से संबंधित सदस्यों की अवैध गतिविधियां देश के कई शहरों में जारी हैं। इस कारण सिमी पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाकर आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा, शासन की ओर से सिमी के प्रतिबंध को लेकर कई अहम सबूत भी रखे गए।
पिछले सात साल में सिमी के नहीं हैं अपराध
शुक्रवार को होने वाली सुनवाई के दौरान सिमी के वकील नईम खान अपना पक्ष रखेंगे। नईम खान ने बताया, ‘बीते कुछ साल से सिमी के खिलाफ किसी भी जिले में अपराध दर्ज नहीं हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि सिमी का संगठन खत्म हो चुका है। अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो दोबारा संगठन को खड़ा कर पाए। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हम कोर्ट से सिमी से प्रतिबंध हटाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे।
Central government told the High Court – SIMI activities continue