इंदौर में Akshay Kanti Bam के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 8 जुलाई तक पेश करने के आदेश

इंदौर। इंदौर में कोर्ट ने कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय और उसके पिता कांति बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 17 साल पुराने जमीन विवाद मामले में शुक्रवार को उन्हें पेश होना था, लेकिन वे गैरहाजिर रहे।
अक्षय ने वकील के जरिए पारिवारिक कार्यक्रम होने और पिता ने बीमारी में बेड रेस्ट का हवाला कोर्ट को दिया था। कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने 8 जुलाई तक दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। इधर, अक्षय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ कार्यक्रमों में भी दिखाई दिए।
307 की धारा बढ़ाई गई थी
फरियादी के वकील मुकेश देवल ने बताया कि 2007 में दर्ज हुए बलवा, मारपीट के केस में पिछले महीने कोर्ट के आदेश पर धारा 307 बढ़ाई गई थी। 10 मई को इसकी सुनवाई हुई। शुरुआत में ही फरियादी पक्ष के युनूस पटेल की ओर से आवेदन पेश किया गया। इसमें कहा कि मामले में अक्षय और उनके पिता पर गंभीर धारा जुड़ गई है, इसलिए इनकी जमानत रद्द कर दी जाए।
Akshay Kanti Bam
वकील ने दिया था माफी का आवेदन
दूसरी ओर से आरोपी अक्षय के वकील ने आवेदन पेश किया कि अक्षय पारिवारिक, सोशल कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। पेशी से हाजिरी माफी देने का अनुरोध किया। उनके पिता कांति ने बीमारी के कारण बेड रेस्ट के कारण हाजिर माफी का आवेदन दिया था।
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कांग्रेस से प्रत्याशी बने थे, धारा बढ़ने के बाद नाम वापस लिया
कांग्रेस ने इंदौर से अक्षय बम को लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। अप्रैल आखिरी सप्ताह में इस पुराने केस में अचानक बम के खिलाफ धारा 307 बढ़ गई। इसके बाद नाटकीय घटनाक्रम के साथ बम ने कांग्रेस से नाम वापस ले लिया। भाजपा जॉइन कर ली थी।
