रिफंड के लिए ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न
डेस्क टीम । इनकम टैक्स रिटर्न सभी को फाइल करना चाहिए। इससे आपको लोन लेने में आसानी होती है। अगर आपका टैक्स टोटल देनदारी से ज्यादा कटा है, तो आप इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग रिफंड ले सकते हैं। साथ ही, रिफंड का स्टेटस भी पता कर सकते हैं।
अगर आपने भी रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो जल्द भर कर दें। IT डिपार्टमेंट बार-बार टैक्सपेयर्स को टैक्स रिटर्न भरने की सलाह देता है। समय रहते बिना पैनाल्टी के टैक्स रिटर्न फाइल करके टैक्स रिफंड भी पा सकते हैं। जानते हैं कि आप ITR कैसे भर कर रिफंड पा सकते हैं।
न करें ये गलती
ITR फाइलिंग के समय टैक्सपेयर्स छोटी-मोटी गलतियां कर बैठते हैं। इस कारण उन्हें रिफंड मिलने में देरी हो जाती है। अगर आप भी पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो इन गलतियाें से बचना चाहिए। जैसे, आपको ITR filing पोर्टल पर सही जानकारी भरनी होगी। बैंक अकाउंट डिटेल्स से लेकर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी सही भरनी होगी। ऐसा नहीं करने पर रिफंड मिलने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही, नोटिस भी मिल सकता है। ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी डिटेल्स को वेरीफाई करता है, उसके बाद ही रिफंड जारी करता है।
ऐसे चेक करें रिफंड
रिटर्न फाइलिंग के बाद अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके नो योर रिफंड स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस दिखने लगेगा।