काउंटिंग के चलते भोपाल में धारा 144 लागू, बिना परमिशन 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे; रैली-जुलूस पर रोक
भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के मद्देनजर भाेपाल में धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसके आदेश जारी किए हैं। इसके तहत धारदार हथियार रखने पर प्रतिबंध है, तो उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। सभा, धरना, प्रदर्शन और रैली पर भी रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले की सभी शराब दुकानों को आज रात से सोमवार सुबह तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के चलते यह आदेश जारी किए गए हैं। इसे लेकर संबंधित एसडीएम, तहसीलदार समेत पुलिस अधिकारियों को नजर रखने कहा गया है।
जारी आदेश में क्या
- अनुमति के बिना एक जगह, एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
- धारदार या अन्य हथियार,आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड आदि लेकर नहीं चलेंगे। न ही प्रदर्शन करेंगे। उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे।
- बिना अनुमति के सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन-साधारण रैली नहीं हो सकेगा। शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर में राजनीतिक गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी।
- बिना अनुमति के डीजे या बैंड नहीं बजाए जा सकेंगे। अनुमति है, तो उन्हें तय डेसीबल में ही बजाया जा सकेगा।
विवाद की संभावना के चलते आदेश
पुरानी जेल में बने स्ट्रॉन्ग रूम में रविवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। दोपहर तक नतीजे सामने आने लगेंगे। जीत-हार के बाद विवाद की स्थिति बनती है। इसलिए कलेक्टर ने यह आदेश निकाला है।
शराब दुकानें रात 11:30 बजे बंद होंगी
सभी 87 शराब दुकानें शनिवार को रात 11:30 बजे से बंद हो जाएंगी। यह दुकानें 3 दिसंबर को सात विधानसभा सीटों की मतगणना के चलते बंद रहेंगी। शराब दुकानें अब 4 दिसंबर की सुबह 8 बजे से ही खुलेंगी। इसके साथ ही सभी बार भी रात 12 बजे से बंद हो जाएंगे। इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। इससे पहले मतदान से पूर्व 15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक शहर की सभी शराब दुकानें और बार बंद रहे थे।