Friday, December 13, 2024
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14 साल की बेटी से कराई वैश्यावृत्ति, मां-भाई समेत तीन को 25-25 साल की जेल

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ग्वालियर। ग्वालियर में महिला द्वारा अपनी ही 14 साल की बेटी से चार साल तक वेश्यावृत्ति कराने का मामला सामने आया है। पहले 54 साल के पड़ोसी से दुष्कर्म करवाया। ग्वालियर और अजमेर के होटल में भी रेप कराया।

ग्वालियर हाईकोर्ट की प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट के विशेष न्यायालय ने लड़की की मां, उसके भाई और रेपिस्ट को 25-25 साल की सजा सुनाई है। मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने ढाई लाख रुपए पीड़िता को बतौर मुआवजा दिलाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। पीड़ित के दूसरे भाई और एक अन्य को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। वहीं, एक आरोपी फरार है।

मां-भाई कराते रहे दुष्कर्म
7 सितंबर 2019 को दतिया की रहने वाली 14 साल की लड़की ने ग्वालियर में पड़ाव स्थित महिला थाने में शिकायत की। उसने बताया- दतिया में वह माता-पिता व दो भाई के साथ रहती है। पिता एसएएफ से रिटायर हैं।

उसने बताया कि मां व भाई उसे घर के पास रहने वाले 54 साल के संजू दुबे के पास छोड़कर चले जाते थे। संजू उसके साथ दुष्कर्म करता था।

ऐसा 2015 से शुरू हाेकर 2019 तक चलता रहा। एक बार दौलतगंज स्थित सरस्वती भोजनालय में उसे संजू दुबे को सुपुर्द करके मार्केट चले गए। यहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

संजू कहता था- 5 लाख देने वाला हूं
लड़की ने बताया कि संजू कहता था कि तेरी मां को 5 लाख रुपए देने वाला है। लड़की ने पुलिस को बताया कि 2019 में मां-भाई अजमेर गए। यहां दतिया के ही रहने वाले समीर और शानू भी वहां पहुंच गए। परिजन ने उसे होटल में समीर के साथ छोड़ दिया और घूमने चले गए। यहां समीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। समीर ने बताया कि उसकी मां को 20 हजार रुपए दिए हैं। पुलिस ने पीड़िता की मां, बड़े व छोटे भाई के साथ ही समीर, शानू और संजू दुबे के खिलाफ मामला केस दर्ज किया।

कोर्ट में याचिका लगाई, तब सामने आया मामला
मार्च 2019 में लड़की अपने मामा के यहां जालौन चली गई। यहां लड़की ने अपनी मामी को भी घटना बताई, लेकिन बदनामी के डर से उसने मामला दबा दिया। इसके बाद मामा ने लड़की को घर नहीं भेजा। वहीं, लड़की ने भी जाने से मना कर दिया।

इसके बाद जुलाई 2019 में लड़की की मां ने ग्वालियर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका लगाई। इसमें बताया- जालौन में रहने वाले रिश्तेदार उसकी नाबालिग बेटी को जबरन रखे हैं। कोर्ट ने पुलिस को लड़की को पेश करने के आदेश दिए। जुलाई में ही पुलिस ने लड़की को कोर्ट में पेश किया। यहां लड़की ने कोर्ट के सामने पूरा खुलासा किया। इसके बाद कोर्ट ने पड़ाव थाने में आराेपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए।

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